Nandini Krishak Samriddhi Yojana: किसानो के लिए सरकार अब एक के बाद कई तरह ही की योजना चला रही है जिससे की किसानो की आय को बढ़ाया जा सके। खेती किसानी से लेकर PM किसान योजना इस तरह की कई योजनाए पहले से ही सरकार द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है की सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी एक योजना चला रही है। इस योजना में सरकार डेयरी का काम शुरू करने के लिए 31 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी दे रही है।
Nandini Krishak Samriddhi Yojana
दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से है तो आपको पहले से ही मालूम होगा की प्रदेश में योगी सरकार कितना अच्छा काम रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चलाई जा रहे है। इस योजना में सरकार द्वारा 25 स्वदेसी गाय खरीदने के लिए लाभार्थी को सब्सिडी दिया जाता है। सरकार के इस योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) के तहत प्रदेश में देसी नस्ल की गायपालन को बढ़ावा मिलेगा।
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अगर आप भी उत्तर प्रदेश में रहते है और डेयरी का काम शुरू करने का सोच रहे है तो यह आपके लिए बढ़िया मौका है। इस योजना में कैसे आवेदन करना है ? इसके लिए पात्रता क्या है ? इन सबके बारे में पूरी जनकारी के लिए ये आर्टिकल जरूर पढ़े।
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Nandini Krishak Samriddhi Yojana subsidy
उत्तर प्रदेश में दुग्ध इकाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाये है। और इसके लिए सरकार नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत गोपालको को डेयरी स्थापित करने के लिए लगभग 50% की लागत को सब्सिडी के तहत उपलब्ध कराएगी। डेयरी की इसके स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा लगभग 62,50,000 की लागत निर्धारित की गयी है। और सरकार द्वारा 31 लाख रुपये तक सब्सिडी दिया जा रहा है। ऐसे में डेयरी खोलने वाले किसानो को इस इसके को सुरु करने में काफी मदद मिलेगी।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना पात्रता
- उत्तर प्रदेश राज्य का कोई भी किसान इस योजना का लाभ ले सकता है|
- आवेदक किसान का आधार कार्ड बैंक खाता लिंक होना चाहिए|
- आवेदक करने वाले किसान को कम से कम 3 साल का गाय पालन का अनुभव होना चाहिए|
- गायों की ईयर टैगिंग होनी चाहिए
- किसान के पास डेयरी स्थापना के लिए कम से कम 0.5 एकड़ तक की जमीन जरूर होनी चाहिए
- लाभार्थी के पास गायों के लिए हरे चारे के उत्पादन के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। अगर चारे की ब्यवस्था के लिए जमीन किराये पर ले रखी है तो भी मान्य होगा
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का बैंक खाता
- राशन कार्ड
- डेयरी यूनिट स्थापना की फोटो
- चालू मोबाइल नंबर
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नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करे
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में आवेदन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है। अगर आवेदन की संख्या ज्यादा हो तो इसके लिए चयन मुख्य विकास अधिकारी के अध्यक्षता वाली समित द्वारा लाटरी के माध्यम से किया जाता है। अभी पहले चरण में इस योजना (Nandini Krishak Samriddhi Yojana) के लिए अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा और बरेली जिले के किसान ही आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के सम्बंधित पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते है।